विकलांग कल्याण विभाग के महत्वपूर्ण शासनादेश
उत्तर प्रदेश लोक सेवाओं में शारीरिक रूप से विकलांगजन के लिए आरक्षण केन्द्र समूह क ख ग घ के पदो का
चिन्हांकन । शासनादेश संख्या- 35/65- 3-11-78-99 दिनांक 12, जनवरी, 2011 NEW
विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियो को विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण
विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किया जाने की प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण
राज्य कार्यकारी समिति का गठन
जिला विकलांग बन्धु का गठन
उ०प्र० लोक सेवा आयोग में शारीरिक रूप में विकलांगों ,स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितो और भूतपूर्व सेनिको के लिये आरक्षण।
उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में विकलांगों को निःशुल्क यात्रा सुविधा नियमावली।
उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त विकलांग कर्मचारियों को अनुमान्य वाहन भत्ते की दरों का पुनरीक्षण।
विकलांग व्यक्तियों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु संबंधित नियमावलियों में पात्रता के लिये विकलांग की समान परिभाषा का निर्धारण।
विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को विकलांगता प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।
विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों को सरकारी सेवाओं में नियुक्ति हेतु ''अधिकतम आयु सीमा में छूट''।
उ०प्र० (उ०प्र० लोक सेवा आयोग के क्षेत्र के बाहर) समूह ''ग'' के पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया नियमावली, १९९८ से आच्छादित पदों में चयन हेतु लिखित परीक्षा में दृष्टिहीन लाभार्थियों को श्रुत लेखक (लेखन सहायक) की सुविधा प्रदान किया जाना।
दृष्टिहीनों/विकलांगों को भवन कर, जल कर से छूट दिए जाने के संबंध में।
समाज के विकलांग व्यक्तियों को रियायती दर पर भवन एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने के संबंध में।