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विभाग द्वारा इस प्रकार की दुकान निर्माण/दुकान
संचालन योजना संचालित की जा रही है जिसके अन्तर्गत अनुदान एवं ऋण की
धनराशि पात्रता एवं प्राप्ति प्रक्रिया निम्नवत् है:-
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(क) |
निजी भूमि पर दुकान निर्माण हेतु रू०
20,000/- तक की धनराशि जिसमें रू० 5,000/- अनुदान है तथा शेष रू० 15,000/-
ऋण के रूप में जिसे 4 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करना होगा। |
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(ख) |
निजी भूमि न होने पर दुकान संचालन हेतु
न्यूनतम 5 वर्ष के लिए किराये पर दुकान हेतु अथवा खोखा/गुमटी/हथटेला क्रय करने
हेतु रू० 10,000/- की वित्तीय सहायता जिसमें रू० 2,500/- अनुदान है तथा शेष रू०
7,500/- ऋण के रूप में जिसे 4 प्रतिशत साधारण ब्याज सहित अदा करना होगा। |
पात्रता:-
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40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र।
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उम्र 18 से 60 वर्ष तक हो तथा
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उसकी आय गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले के लिए निर्धारित आय
की सीमा के दो गुने से अधिक न हो।
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आवेदन पत्र जिला विकलांग कल्याण अधिकारी कार्यालय
में देना होगा। आवेदन पत्रों की जाँच करके जिला विकलांग
कल्याण अधिकारी अपनी संस्तुति के साथ मुख्य विकास अधिकारी को
प्रस्तुत करेंगे और उनका अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात
स्वीकृति जारी करेंगे। आवंटित बजट की सूचना बिन्दु संख्या-11
में उल्लिखित है और लाभार्थियों का विवरण जिला विकलांग
कल्याण अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।
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योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्धारित आवेदन-पत्र का
प्रारूप परिशिष्ट-8 पर उपलब्ध है।
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